समझौते के आधार पर अदालत ने किया बरी

Published at :19 Jan 2016 6:29 PM (IST)
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समझौते के आधार पर अदालत ने किया बरी

समझौते के आधार पर अदालत ने किया बरी बक्सर कोर्ट. सेशन ट्रायल संख्या 122/2011 में अभियुक्तों को दफा 323 एवं 504 में दोषी पाये जाने के बावजूद भी न्यायालय में समझौते के आधार पर बरी कर दिया. मामला इटाढ़ी का है जहां खेत में पटवन को लेकर मारपीट हुई थी. जिसमें शंकर बीन ने कल्टू […]

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समझौते के आधार पर अदालत ने किया बरी बक्सर कोर्ट. सेशन ट्रायल संख्या 122/2011 में अभियुक्तों को दफा 323 एवं 504 में दोषी पाये जाने के बावजूद भी न्यायालय में समझौते के आधार पर बरी कर दिया. मामला इटाढ़ी का है जहां खेत में पटवन को लेकर मारपीट हुई थी. जिसमें शंकर बीन ने कल्टू बीन समेत नौ अन्य व्यक्तियों को भी अभियुक्त बनाया था. मारपीट में जान से मारने की दफा भी लगायी गयी थी. जिसे न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका. भादवि की धारा 323 एवं 504 में अभियुक्त दोषी पाये गये लेकिन दोनों पक्षों के बीच पूर्व में सुलहनामा दाखिल किया गया था. ऐसे में असंज्ञेय अपराध होने की वजह से समझौते के आधार पर अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. इस आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा उर्फ लड्डू जी ने दी.

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