अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा जरूरी
Updated at : 25 Dec 2019 9:29 AM (IST)
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बक्सर : उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है. हर व्यक्ति कहीं न कहीं उपभोक्ता बनता है. ऐसे में इस उपभोक्ता युग में उनके अधिकार का संरक्षण होना चाहिए. इसके लिए भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था. उक्त बातें सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम […]
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बक्सर : उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है. हर व्यक्ति कहीं न कहीं उपभोक्ता बनता है. ऐसे में इस उपभोक्ता युग में उनके अधिकार का संरक्षण होना चाहिए. इसके लिए भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था.
उक्त बातें सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम राधेश्याम सिंह ने उपभोक्ता के दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में बिजली, बैंक विभागों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ सेवा में त्रुटि करने के मामले दिखायी देते हैं.
जिनकी सुरक्षा उपभोक्ता फोरम के द्वारा किया जा सकता है. वहीं सदस्य सीमा सिंह ने कहा कि उपभोक्ता सामानों की खरीद के समय सतर्क रहें तथा इस संबंध में रसीद जरूर प्राप्त करें ताकि किये गये गड़बड़ी की परिस्थिति में न्याय किया जा सके.
वहीं सदस्य नंदजी सिंह ने कहा कि उपभोक्ता फोरम को सरकार द्वारा और अधिक मजबूत बनाया गया है. इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम के कृष्णावती देवी, बलराम राय, हरेंद्र पांडेय, शिवम कुमार सिंह, विनय कुमार पांडेय, हीरामणि कुंवर, अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय, ज्योति शंकर, जितेंद्र कश्यप कई लोग उपस्थित थे.
विद्यालय में उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम
नावानगर. जवाहर नवोदय विद्यालय नावानगर के प्रांगण में विश्व उपभोक्ता दिवस पर मंगलवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य एसएन पाठक और उप प्राचार्य एके आजाद ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य और उप प्राचार्य द्वारा उपभोक्ता के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी.
इस मौके पर अखिलेश कुमार, प्रदीप कुमार और वंदना कुमारी द्वारा भी उपभोक्ता कानून के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया गया. इसके बाद क्विज का आयोजन किया गया. मौके पर पुरुषोत्तम अवस्थी, संतोष सिंह समेत विद्यालय के सभी लोग उपस्थित रहे.
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