20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पति की हत्या मामले में पत्नी दोषी करार, नाजायज संबंध का विरोध करने पर आशिक संग मिलकर की थी हत्या

बक्सर:बिहार के बक्सर में नाजायज संबंध का विरोध करने पर निर्मम तरीके से पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी को अदालत ने इस मामले में दोषी पाया है. हालांकि सजा 6 अगस्त को सुनायी जायेगी. मामला डुमरांव थाना कांड संख्या 306 /2017 से संबंधित है. मृतक दीपक के पिता अंगद सिंह ने पुलिस को […]

बक्सर:बिहार के बक्सर में नाजायज संबंध का विरोध करने पर निर्मम तरीके से पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी को अदालत ने इस मामले में दोषी पाया है. हालांकि सजा 6 अगस्त को सुनायी जायेगी. मामला डुमरांव थाना कांड संख्या 306 /2017 से संबंधित है.

मृतक दीपक के पिता अंगद सिंह ने पुलिस को बताया था कि नाजायज संबंध का विरोध करने के चलते उनके पुत्र की हत्या उसकी पत्नी किरण देवी ने अपने आशिक रोहित कुमार एवं छोटू यादव के साथ मिलकर कर दी है. बताते चलें कि इटाढ़ी थाना के भेलूपुर गांव के रहने वाले अंगद सिंह ने अपने पुत्र दीपक की शादी डुमरांव दक्षिण टोला वार्ड नंबर 24 के रहने वाले भरत सिंह की पुत्री किरण के साथ की थी. दोनों से एक बच्ची का जन्म भी हुआ. इस बीच किरण का अंतरंग संबंध उसके आशिक के साथ बना रहा जिसका विरोध उसका पति दीपक करता था.

हत्या के 20 दिन पहले किरण का भाई उसकी विदाई कराकर डुमरांव लाया. 20 अक्तूबर 2017 को रात में किरण ने फोन कर दीपक को यह कह कर बुलाया कि बेटी की तबीयत खराब है. सूचना मिलते ही दीपक भागा-भागा डुमरांव पहुंचा, जहां रात में किरण ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. दूसरे दिन किरण के पिता ने पुलिस को हत्या की जानकारी दी. शुरू में किरण ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच के क्रम में परत दर परत सब कुछ साफ होता चला गया.

इस मामले में पुलिस ने किरण के अलावा छोटू यादव एवं रोहित कुमार को भी अभियुक्त बनाया, लेकिन अवयस्क होने के कारण छोटू यादव की सुनवाई किशोर न्याय परिषद में स्थानांतरित कर दी गई. वहीं रोहित आज तक फरार है. मामले की सुनवाई शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट दो में हुई. इस दौरान न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने किरण को पति की हत्या में दोषी पाया और फैसला सुरक्षित रख लिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें