बिहारशरीफ में सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य, नगर निगम ने जारी किया निर्देश

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बिहारशरीफ नगर निगम कार्यालय भवन | Prabhat Khabar Network

बिहारशरीफ नगर निगम ने क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह सूचना सभी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइसेंस से व्यवसाय को वैधता मिलती है और सरकारी योजनाओं का लाभ आसान होता है.

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Bihar Sharif Trade License : बिहारशरीफ नगर निगम ने क्षेत्र में व्यवसाय संचालित कर रहे सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने कहा है कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है.

जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक लाइसेंस नहीं बनवाया है, उन्हें अविलंब आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा नगर निगम द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऑनलाइन व ऑफलाइन से होगा आवेदन : नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नगर निगम के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें.

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे सीधे नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिये ये दस्तावेज हैं जरूरी : 1. अगर अपने मकान में व्यवसाय है तो करेंट होल्डिंग रसीद, संचालक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, प्रतिष्ठान का फोटो, अन्य आवश्यक दस्तावेज. 2. अगर किराये के मकान में व्यवसाय है तो किरायानामा, संचालक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, प्रतिष्ठान का फोटो, अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करना होगा.

क्लिनिक और कोचिंग संस्थानों के लिए विशेष नियम

क्लिनिक और कोचिंग के लिए विशेष नियम : नगर निगम ने कुछ विशेष व्यवसायों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे हैं.

क्लिनिक, हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी जैसे स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठानों के लिए संचालक की मेडिकल डिग्री, सिविल सर्जन का पंजीकरण प्रमाणपत्र और बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट की छायाप्रति देना अनिवार्य है. इसी प्रकार कोचिंग संस्थान के लिए शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जमा करनी होगी.

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नगर निगम का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस से न केवल व्यवसाय को वैधता मिलती है, बल्कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में भी आसानी होती है. इसलिए सभी व्यवसायी बिना देर किए अपना लाइसेंस बनवा लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.


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रंजीत सिंह

लेखक के बारे में

By रंजीत सिंह

रणजीत सिंह ने वर्ष 2006 में प्रिंट मीडिया से पत्रकारिता की शुरूआत की. वर्तमान में प्रभात खबर के बिहारशरीफ कार्यालय से जुड़कर कार्य कर रहे हैं. 19 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में कई लिडिंग दैनिक अखबारों के अलावा डिजिटल मीडिया के लिए भी संवाददाता के तौर पर कार्य किया है. स्वास्थ्य, नगर निकाय, कृषि, बिजली, नियोजनालय, पशुपालन एवं गव्य विकास विषयों पर नियमित खबर लिख रहे हैं.

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