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Biharsharif News : बिना पर्ची दवा बिक्री पर रोक, स्टॉक से ज्यादा दवा रखने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 27 Jan 2026 10:50 PM (IST)
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Biharsharif News : बिना पर्ची दवा बिक्री पर रोक, स्टॉक से ज्यादा दवा रखने पर होगी कार्रवाई

जिले में मादक पदार्थों के अवैध उपयोग और दवाओं के दुरुपयोग पर सख्ती के संकेत मिल गये हैं.

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बिहारशरीफ. जिले में मादक पदार्थों के अवैध उपयोग और दवाओं के दुरुपयोग पर सख्ती के संकेत मिल गये हैं. मंगलवार को जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में एनसीओआरडी की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में दवा दुकानों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिये गये. जिला पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी मेडिकल दुकान निर्धारित स्टॉक लिमिट से अधिक दवा या इंजेक्शन नहीं रखेगी. औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद एक बिल पर 1000 यूनिट से अधिक नहीं की जा सकती. रिटेलरों को भी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही स्टॉक रखने की अनुमति होगी. बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. शेड्यूल-एच दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति एक ही दवा चार या पांच की संख्या में खरीदता है तो इसकी सूचना तत्काल औषधि निरीक्षक को दी जाये. पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि एविल इंजेक्शन और स्लीपिंग दवाओं का नशे के रूप में उपयोग सामने आ रहा है. ऐसे में एविल और ब्रूमोफिन दवाओं की अधिक बिक्री वाली दुकानों की अनुमंडलवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सभी मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्टॉक का नियमित मिलान कर डिफॉल्टर की पहचान करने और इसकी सूची पुलिस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. औषधि निरीक्षक को एक सप्ताह के भीतर गोपनीय तरीके से दुकानों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. कोडिंग और कोरेक्स जैसी दवाओं की बिक्री पर भी निगरानी रखी जायेगी.

चंडी में कार्रवाई, 45 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित :

बैठक में औषधि निरीक्षक ने बताया कि चंडी थाना क्षेत्र में पुलिस के सहयोग से संयुक्त छापेमारी की गयी. इस दौरान मेसर्स न्यू जय जगत मेडिकल स्टोर्स, चंडी में एविल इंजेक्शन के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये. इसके बाद तत्काल बिक्री पर रोक लगाते हुए कफ सिरप का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया. नियमों के उल्लंघन के आरोप में संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 45 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले की सभी दवा दुकानों को दवाओं के क्रय, विक्रय, भंडारण और वितरण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. नियमित और आकस्मिक छापेमारी जारी रहेगी और उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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SHAH ABID HUSSAIN

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By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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