ePaper

भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगायी रोक

Updated at : 20 Jun 2023 8:12 PM (IST)
विज्ञापन
भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगायी रोक

भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिल गयी है. पटना हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पारु थाने के आईओ और एसएचओ को हाईकोर्ट ने तलब किया है. राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि हम लोग पारू थाना कांड संख्या 231/23 के कैवेसिंग के लिए पटना उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था.

विज्ञापन

पटना. भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिल गयी है. पटना हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पारु थाने के आईओ और एसएचओ को हाईकोर्ट ने तलब किया है. राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि हम लोग पारू थाना कांड संख्या 231/23 के कैवेसिंग के लिए पटना उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था. उसमें आज सुनवाई हुई है. न्यायालय ने विधायक राजू सिंह के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया. अब इस मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी.

तुलसी को राजू के कब्जे से मुक्त कराया

घटना के संबंध में बताया जाता है कि 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह में भाजपा विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय पहुंचे थे. आरोप है कि वहां से निकलने के दौरान राजू और उनके आदमियों ने तुलसी राय को घेर लिया. कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपनी गाड़ी पर बिठा लिया. वहां अपने कोल्ड स्टोर पर ले गये. वहां उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं जान मारने की धमकी भी दी. इसी बीच घटना की सूचना मिलने पर‌ पारू थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गयी. तुलसी को राजू के कब्जे से मुक्त कराया.

गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं राजू सिंह

पुलिस को कोल्ड स्टोर में देखकर राजू छिप गये. दूसरे दिन पुलिस ने राजू को पकड़ने के लिए उनके घर पर दबिश दी. राजू हाथ नहीं लगे, लेकिन अपहरण में प्रयुक्त दो गाड़ियां और राइफल पुलिस ने जब्त कर लिया. राजू सिंह के खिलाफ राजद नेता ने अपहरण का मामला दर्ज किया गया. 16 जून को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम फरार विधायक राजू सिंह के घर पहुंची थी और डुगडुगी बजाकर विधायक समेत सभी 6 नामजद आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया था. इस मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं. अब पटना हाईकोर्ट से राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है. अब उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन