आरा : सदर प्रखंड के पिरौंटा गांव के ग्रामीणों द्वारा पंचायत के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार बसंती देवी के विरुद्ध लगाये गये गंभीर आरोपों के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नवदीप शुक्ल ने अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी. ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर दुकानदार की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी है. इसके पहले कई बिंदुओं पर जविप्र के दुकानदार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी,
जिनमें सूचना पट्ट एवं मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट पर सूचना अंकित नहीं होना, पंजियों की मांग करने पर केवल केरोसिन तेल का भंडार एवं बिक्री पंजी दिखाना, उपभोक्ताओं को तीन माह पर खाद्यान आपूर्ति करना, कई राशन कार्ड पर खाद्यान्न आपूर्ति नहीं दिखलाना, विक्रेता द्वारा कूपन वापसी का गलत रसीद देना, अंत्योदय से संबंधित कूपनधारियों को एक साल तक खाद्यान्न नहीं देने से संबंधित कारण पृच्छा का संतोषप्रद उत्तर नहीं देने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया.