23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आरोपित को सश्रम उम्रकैद घटना 28 जुलाई, 1988 की

आरा : 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपित अशोक कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि चांदी थाना अंतर्गत […]

आरा : 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपित अशोक कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि चांदी थाना अंतर्गत नरही गांव निवासी छोटन सिंह को उसी गांव के बाहर पंचरुखिया पुल के नीचे 28 जुलाई, 1988 को पानी में डुबा कर हत्या कर दी गयी थी.

घटना को लेकर उसी गांव के अशोक कुमार सिंह समेत दो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित अशोक कुमार को उक्त सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें