तोहफा. लोगों की शिकायतों को दूर करने की समय सीमा हुई तय
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30 दिनों में निबटाने होंगे मामले
तोहफा. लोगों की शिकायतों को दूर करने की समय सीमा हुई तय आरा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार आम नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई करने तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायतों के निवारण के अधिकार को सरकार 5 जून को राज्य की जनता को एक तोहफा के […]
आरा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार आम नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई करने तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायतों के निवारण के अधिकार को सरकार 5 जून को राज्य की जनता को एक तोहफा के रूप में देने जा रहीं है. इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने से आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निराकरण का अवसर प्राप्त होगा.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का उद्घाटन जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. पटना से पूरे बिहार में उक्त अधिनियम के उद्घाटन समारोह का प्रसारण किया जायेगा. इसके लिए सभी जिलों के सक्षम पदाधिकारी को कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. इस संबंध में अपर जिला समाहर्त्ता स्तर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भोजपुर जिला में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के उद्घाटन समारोह का आयेाजन सांस्कृतिक भवन सभागार में किया जायेगा.
अनुमंडलों में भी हुई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना : राजेश कुमार ने बताया कि जिले के तीनों अनुमंडलों में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी है. पीरो अनुमंडल के लिए शैलेश कुमार चौधरी, जगदीशपुर अनुमंडल के लिए संजय कुमार तथा आरा सदर के लिए मेनका सिंह की पदस्थापना की गई है. इस अधिनियम की जानकारी पदाधिकारियों को देने के उद्देश्य से जिला
, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण /कार्यशाला आयोजित किये गये है. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा- प्रिंट/इलेक्टॉनिक मीडिया, होर्डिंग/फ्लैक्स, नुक्कड नाटक, दिवार लेखन सहित अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है. भोजपुर जिला में उपरोक्त सभी माध्यमों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है.
अनुमंडल, जिला तथा विभागीय स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पदों की संरचना की गई है. परिवाद/शिकायत के निष्पादन की समय सीमा 7 कार्य दिवस निर्धारित की गयी है. सूचना के अधिकार अधिनियम, लोक सेवा अधिकार अधिनियम तथा न्यायालय से संबंधित परिवाद इसमें शामिल नहीं किये जाएंगे. परिवादी डाक के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से (ई-मेल, ऑन लाईन पोर्टल/मोबाईल एप्प/एसएमएस के द्वारा) तथा कॉल सेन्टर के माध्यम से आवेदन दे सकता है. आवेदन प्रापत्र-01 में अथवा सादे कागज पर दिया जा सकता है.
आवेदन के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क : आवेदन करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा. परिवादी को पावती प्रपत्र-02 में दिये जायेंगे, साथ ही परिवाद की पंजीयन संख्या दी जाएगी . इसका उपयोग परिवाद निष्पादन में किया जायेगा. प्रथम तथा द्वितीय अपील में 30-30 दिन का समय दिया जाएगा,
जो अधिकतम 45 दिन हो सकता है. समय सीमा के अंदर परिवाद का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को 500 रूपये से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो उनके वेतन से वसूलनीय होगा. परिवाद प्राप्त करने तथा हेल्प डेस्क के रूप में अनुमंडल/ जिला तथा विभागीय स्तर पर काउंटर बनाये गये है, जिसपर सक्षम कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी.
आम नागरिक व समूह परिवाद दायर कर सकेगा
इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आम नागरिक अथवा नागरिकों का समूह परिवाद्/शिकायत दायर कर सकता है. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रहीं किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए या ऐसे फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलंब के संबंध में या किसी लोक प्राधिकार के कृत्याकरण में विफलता से या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले के संबंध में परिवाद दायर किया जा सकता है.
परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र में दायर किया जा सकता है. विभागीय स्तर के परिवाद हेतु सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर परिवाद प्राप्त कराये जा सकते है. कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सुनवाई और उसके निवारण का इच्छुक हो प्रपत्र-1 अथवा सादे कागज में अपना नाम, पता, मोबाईल/फोन नम्बर, ई-मेल, आधार कार्ड संख्या और परिवाद की विशिष्टयों का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेंगे,
किन्तु मोबाईल/फोन नम्बर, ई-मेल एवं आधार कार्ड संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा. सुविधा हेतु परिवादी अपना मोबाईल फोन का नम्बर/ आधार कार्ड संख्या दे सकते है परंतु यह अनिवार्य नहीं है. परिवाद डाक द्वारा अथवा ऑन लाईन भी दायर किया जा सकता है. अनुमंडल स्तर पर अपर समाहर्त्ता लोक शिकायत निवारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे. जिला पदाधिकारी द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं प्रमंडलीय आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार होंगे. इसी प्रकार जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे.
जिला स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार, संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं विभागीय जांच आयुक्त पुनरीक्षण प्रधिकार होंगे. विभागीय स्तर पर उप सचिव विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ विशेष सचिव प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे. द्वितीय अपीलीय प्राधिकार विभागीय सचिव/प्रधान सचिव होंगे. पुनरीक्षण प्राधिकार विभागीय जांच आयुक्त होंगे.
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