आरा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड में पूर्व विधायक नरेंद्र पांडेय उर्फ सुनील पांडेय का दौरा सुपुर्द कर सेशन ट्रायल के लिए मुकदमे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में भेजने का आदेश दिया. उक्त मामले में पूर्व विधायक के कोर्ट में उपस्थित होने के बाद सीजेएम ने दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया.
बता दें कि गत 23 जनवरी को सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट में जवान समेत बम लेकर पहुंची महिला नगीना देवी की मौत हो गयी थी, जबकि 17 लोग जख्मी हो गये थे. मुख्य अभियुक्त लंबू शर्मा के बयान पर पुलिस ने पूर्व विधायक सुनील पाडेय को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में पुलिस ने सुनील पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था.