हत्या के मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद

Published at :22 Sep 2015 12:58 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के मामले   में आरोपित को सश्रम उम्रकैद

आरा. हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने सोमवार को आरोपित विवेक पांडेय को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवजी सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2014 को संदेश थाना अंतर्गत पटखोलिया गांव निवासी शिव कुमार तिवारी […]

विज्ञापन

आरा. हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने सोमवार को आरोपित विवेक पांडेय को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवजी सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2014 को संदेश थाना अंतर्गत पटखोलिया गांव निवासी शिव कुमार तिवारी शाम को बधार में शौच करने गया था.

बधार के समीप मंदिर के पास फसूली से मारकर उसकी हत्या कर दिया गया था. घटना को लेकर उसी गांव के विवेक पांडेय के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. सुनवाई के बाद अपर न्यायाधीश ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित विवेक पांडेय को उक्त सजा सुनायी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन