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विधायक सुनील पांडेय की जमानत अर्जी खारिज
आरा : सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त तरारी जदयू विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय की जमानत अर्जी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने सोमवार को खारिज कर दिया. कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी व सत्येंद्र सिंह दारा ने कहा कि केस डायरी में विधायक […]
आरा : सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त तरारी जदयू विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय की जमानत अर्जी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने सोमवार को खारिज कर दिया.
कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी व सत्येंद्र सिंह दारा ने कहा कि केस डायरी में विधायक के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जबकि लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने जमानत अर्जी का विरोध किया. सुनवाई के बाद कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर दिया था. फिर जमानत के लिए जिला जज के कोर्ट में 27 जुलाई को अर्जी दाखिल किया गया.
जिला जज ने सुनवाई के लिए जमानत अर्जी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में भेज दिये थे. विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जायेगा. बता दें की पुलिस ने सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए विधायक सुनील पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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