सुनील पांडेय की जमानत पर नहीं हुई बहस

Published at :07 Aug 2015 11:41 PM (IST)
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सुनील पांडेय की जमानत पर नहीं हुई बहस

आरा : स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर बम ब्लास्ट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त नरेंद्र पांडेय उर्फ सुनील पांडेय के जमानत अर्जी पर कोर्ट में शुक्रवार को भी बहस टल गया. विधायक के अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह द्वारा ने कोर्ट को आवेदन दिया कि उनके वरीय अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी आरा में नहीं है. इसलिए समय दिया जाये. कोर्ट […]

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आरा : स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर बम ब्लास्ट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त नरेंद्र पांडेय उर्फ सुनील पांडेय के जमानत अर्जी पर कोर्ट में शुक्रवार को भी बहस टल गया. विधायक के अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह द्वारा ने कोर्ट को आवेदन दिया कि उनके वरीय अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी आरा में नहीं है.
इसलिए समय दिया जाये. कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी को 15 दिन के अंदर निष्पादन कर देना है. चतुर्थ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने कहा कि 10 अगस्त सोमवार को बहस के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की जाती है, इस तारीख को निश्चित ही बहस कर लिया जाये. वहीं दूसरी ओर उक्त कांड के मुख्य आरोपित लंबू शर्मा के जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने पुलिस केस डायरी की मांग करते हुए आगामी 12 अगस्त को तिथि निर्धारित की है. बता दें की सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपित लंबू शर्मा को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. इसके ही स्वीकारोक्ति बयान व अनुसंधान के आधार पर जदयू विधायक को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
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