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हत्या मामले में लंबू शर्मा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ ट्रायल
आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 659/2008 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल हुआ. बहस के दौरान जेल बंदी लंबू शर्मा की पेशी वीडियो कॉन्फंरेसिंग के माध्यम से हुई. वहीं उसके बड़े भाई विजय शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई. विजय शर्मा आरा कोर्ट बम ब्लास्ट में भी […]
आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 659/2008 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल हुआ. बहस के दौरान जेल बंदी लंबू शर्मा की पेशी वीडियो कॉन्फंरेसिंग के माध्यम से हुई. वहीं उसके बड़े भाई विजय शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई. विजय शर्मा आरा कोर्ट बम ब्लास्ट में भी आरोपित है.
न्यायालय में एफआइआर और केस डायरी पर अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गयी. उल्लेखनीय है कि लंबू शर्मा ने उक्त घटना को अंजाम दे अपराध की दुनिया में कदम रखा था. इसकी यह पहला घटना थी,
जो 11 वर्ष पूर्व 2004 में हुई थी. लंबू ने पीरो थाना क्षेत्र के मोहन टोला निवासी दिलीप सिंह की पीरो गांधी चौक पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद पीरो थाने में कांड संख्या 86/2004, दिनांक पांच अप्रैल, 2004 को दर्ज करायी गयी थी, जिसमें लंबू शर्मा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में भी लंबू पुलिस को चकमा देकर दानापुर से फरार हो गया था.
इस घटना में कौन-कौन बनाये गये थे अभियुक्त : दिलीप सिंह की हत्या में लंबू के पिता समहूत शर्मा, भाई शंभु शर्मा, भाई विजय शर्मा तथा लंबू शर्मा को अभियुक्त बनाया गया था.
इसमें पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उसके पिता समहूत शर्मा का नाम निकाल दिया था. वहीं, एक भाई शंभु शर्मा का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है, जबकि भाई विजय शर्मा तथा लंबू शर्मा की ट्रायल में गवाही हो चुकी है और बहस चल रही है.
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