30 सीटर वाहन प्रयोग नहीं करनेवाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

Updated at : 02 Jul 2019 6:33 AM (IST)
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30 सीटर वाहन प्रयोग नहीं करनेवाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

आरा : समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति और खनन टास्क फोर्स की दो अलग-अलग बैठकें हुईं. सड़क पर वाहनों एवं दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने वाहन चालकों से मोटरवाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों का अनुपालन करने तथा नियंत्रित वाहन चलाने को कहा है. साथ […]

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आरा : समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति और खनन टास्क फोर्स की दो अलग-अलग बैठकें हुईं. सड़क पर वाहनों एवं दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने वाहन चालकों से मोटरवाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों का अनुपालन करने तथा नियंत्रित वाहन चलाने को कहा है.

साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अभियान चलाने तथा सड़क पर सतत एवं प्रभावी वाहन चेकिंग का निर्देश दिया. बैठक में जिले के बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर कई रणनीति बनायी गयी. वहीं जिले को जाम की समस्या से स्थायी निजात दिलाने को लेकर भी कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया गया. इस बैठक में जिले में ओवरलोडिंग रोकने को लेकर सप्ताह में दो दिन रैंडम चेकिंग अभियान चलाया जायेगा.
इस संबंध में थानाध्यक्ष, बीडीओ और सीओ को जांच के दो घंटे पूर्व पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के लिए सूचना दी जायेगी. वहीं सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से 30 सीटर वाहन का प्रयोग करने का सख्त हिदायत दी गयी. इस आदेश का अनुपालन नहीं करनेवाले निजी विद्यालयों के संचालकों पर कार्रवाई भी की जायेगी. वहीं शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा परिचालन को लेकर कलर कोड लगाने का भी निर्देश दिया गया.
जबकि प्रत्येक सरकारी कर्मियों को हेलमेट का प्रयोग करने का भी निर्देश दिया गया है. प्रथम जांच के दौरान यदि वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं करते पकड़े गये तो उनसे सौ रुपये जुर्माना शुल्क वसूला जायेगा. दूसरी बार यदि पकड़े जाते हैं तो 600 रुपये दंड शुल्क के साथ ही सरकारी कर्मी होने की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
पथ निर्माण विभाग करे ब्लैक स्पॉट को ठीक : उन्होंने चिह्नित ब्लैक स्पॉट को ठीक कराने का निर्देश पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग ,एनएचएआइ के अभियंता को दिया. साथ ही ब्लैक स्पॉट पर साइनेज एवं रिफ्लेक्टर लगाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. ओवरलोडिंग रोकने के लिए प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम दो दिन जिला प्रशासन द्वारा जिला पुलिस के सहयोग से औचक निरीक्षण किया जायेगा.
इस कार्य को अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी तथा एएसपी अभियान है, के द्वारा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विमर्श कर लागू किया जायेगा. औचक निरीक्षण की कार्रवाई में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष भाग लेंगे.
तरारी, गड़हनी व बिहिया के बीडीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में निराशाजनक प्रदर्शन करने के कारण तरारी, गड़हनी एवं बिहिया के बीडीओ से जिलाधिकारी रौशन कुस्पष्टीकरण की मांग गयी है. इस योजना के तहत सराहनीय कार्य करनेवाले बीडीओ को चिह्नित करने एवं स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर वैसे बीडीओ को सम्मानित करने की व्यवस्था करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है. जिलाधिकारी ने बालू भंडारण की जांच अंचलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा कराने का निर्देश दिया.
इसके लिए जिला खनन पदाधिकारी को बालू स्टॉक के स्थल की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही निर्गत चालान की मान्यता संबंधी अवधि भी निर्धारित करने का निर्देश दिया. बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह, जिला खनन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
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