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हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद

Updated at : 10 Apr 2019 2:12 AM (IST)
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हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद

आरा : हत्या के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को आरोपित सोना लाल राय, राम अयोध्या राय, रामदर्शन राय व सुभग राय को उम्र कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बहस किया था. […]

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आरा : हत्या के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को आरोपित सोना लाल राय, राम अयोध्या राय, रामदर्शन राय व सुभग राय को उम्र कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि सात जनवरी 2017 को कोइलवर थानांतर्गत बड़का चंदा गांव निवासी रूपन यादव दवा लाने के लिए पचैना बाजार गया था लेकिन वह रात तक वापस घर नहीं आया. अगले दिन उसका शव कुल्हड़िया बधार में मिला था.
घटना को लेकर मृतक की पत्नी मीरा देवी ने उसी गांव के चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए उक्त आरोपियों को सश्रम उम्र कैद व छह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
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