पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ
Updated at : 06 Mar 2019 5:35 AM (IST)
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आरा : विद्या भवन के सभागार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का आयोजन श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप […]
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आरा : विद्या भवन के सभागार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का आयोजन श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, अगिआंव विधायक प्रभुनाथ राम एवं विधान पार्षद राधा चरण साह, पीएफ विभाग के प्रवर्तन पदाधिकारी शशि शेखर, इएसआइ के ब्रांच मैनेजर अरुण कुमार श्रीवास्तव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. श्रम अधीक्षक ने बुके देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया.
कार्यक्रम में विभिन्न श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, जिला स्तरीय पदाधिकारी, मीडियाकर्मी, सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडों के असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल हुए. इस योजनांतर्गत चार मार्च तक भोजपुर जिले में कुल 1191 कामगारों का निबंधन हो चुका है.
जिसमें 31 कामगारों के बीच कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा निबंधन कार्ड का वितरण किया गया.
60 वर्षों के बाद मिलेगी तीन हजार पेंशन : ऐसे अन्य व्यवसायों में कार्यरत श्रमिक हो तथा जो इपीएफ/एनपीएस/इएसआइसी के सदस्य नहीं हो वे अपना आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता (आइएफसी कोड सहित) के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (वसुधा केंद्र) में अपना पंजीकरण करा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
इस योजनांतर्गत कामगारों को अपनी उम्र के हिसाब से प्रतिमाह 55 रुपये से 200 रुपये तक का अंशदान देना होगा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी उतनी ही समतुल्य राशि जमा की जायेगी तथा संबंधित कामगार को 60 वर्ष की आयु के पश्चात कम-से-कम प्रतिमाह 3000 रुपये की दर से पेंशन का भुगतान किया जायेगा.
कामगार की मृत्यु के पश्चात उसके पति/पत्नी को उस पेंशन का 50 प्रतिशत राशि का मासिक भुगातन किया जायेगा. कार्यक्रम के अन्त में आयोजन में शामिल सभी आगंतुकों को श्रम अधीक्षक, भोजपुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
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