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आरा : बच्चा नहीं हुआ, तो चिता पर लिटा जिंदा जलाने का किया प्रयास

Updated at : 22 Jan 2019 6:49 AM (IST)
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आरा : बच्चा नहीं हुआ, तो चिता पर लिटा जिंदा जलाने का किया प्रयास

21वीं सदी में कहां जा रहा हमारा समाज 10 साल से नहीं हो रहा था बच्चा, भोजपुर के सारीपुर गांव के पास सजायी चिता, माैके पर पहुंच पुलिस ने महिला को बचाया आरा/संदेश : भोजपुर के संदेश थाने के सारीपुर गांव के पास सोन नद के किनारे सोमवार को मारपीट कर एक महिला को चिता […]

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21वीं सदी में कहां जा रहा हमारा समाज
10 साल से नहीं हो रहा था बच्चा, भोजपुर के सारीपुर गांव के पास सजायी चिता, माैके पर पहुंच पुलिस ने महिला को बचाया
आरा/संदेश : भोजपुर के संदेश थाने के सारीपुर गांव के पास सोन नद के किनारे सोमवार को मारपीट कर एक महिला को चिता पर लिटा कर जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन पुलिस ऐन मौके पर पहुंच गयी और महिला काे बचा लिया.
महिला का संदेश रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है. महिला की पहचान संदेश थाने के संदेश गांव के रवींद्र ठाकुर की पत्नी पुतुल देवी के रूप में की गयी है.
उसका मायके संदेश थाने के बचरी गांव में है. महिला के भाई गणेश ठाकुर ने बताया कि 10 वर्ष पहले बहन की शादी संदेश गांव निवासी रवींद्र ठाकुर के साथ हुई थी. शादी के 10 वर्ष बाद भी बहन को कोई संतान नहीं थी. बच्चा पैदा नहीं होने कारण पति उसके साथ मारपीट करता था. सोमवार को उसके सुसराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और बेहोशी की हालत में उसे सोन नद के पास चिता पर लिटा कर जलाने का प्रयास किया.
चिता पर लेटी महिला की कराहने की आवाज सुनी, तो पुलिस को दी सूचना
इस संबंध में घटना के सूचक सारीपुर गांव निवासी मंजीत तिवारी ने बताया कि सोमवार की शाम को सोन नद के किनारे शौच करने गया था. वहां चिता पर लेटी एक महिला को जलाने के लिए 10-12 लोग जुटे हुए थे.
इसी बीच चिता पर लेटी महिला की कराहने की आवाज आयी. इसकी सूचना मैंने तत्काल पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को चिता से उठा कर अपने कब्जे में लिया. पुलिस के आने की भनक लगते ही ससुराल वाले भाग गये. पुलिस महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है. महिला के होश में आने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठ पायेगा. इस संबंध में थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसी घटना में 307 (हत्या का प्रयास), 323 (मारपीट), 326 व 326b (गंभीर ), 498 a (घरेलू हिंसा), 406 व 34 (धमकाने का) धारा लगेगी .
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