आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने धनुपरा स्थित पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया. वहीं प्रत्येक बंदियों से अलग-अलग बातचीत कर जानकारी प्राप्त की. पाया गया कि बाल सुधार गृह में कई व्यक्ति अपराधी प्रवृति के हैं तथा कई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं. जिन्हें अन्य जगहों पर रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण गृह मामले में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार किसी प्रकार के यौन शोषण की घटना नहीं हुई है.
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डीएम व एसपी ने पर्यवेक्षण गृह का किया निरीक्षण
आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने धनुपरा स्थित पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया. वहीं प्रत्येक बंदियों से अलग-अलग बातचीत कर जानकारी प्राप्त की. पाया गया कि बाल सुधार गृह में कई व्यक्ति अपराधी प्रवृति के हैं तथा कई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं. जिन्हें अन्य जगहों पर […]
पत्र लिख कर बंदियों को स्थानांतरित करने का किया आग्रह : जिलाधिकारी ने प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय परिषद भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर को पत्र प्रेषित कर सूचित किया है कि पर्यवेक्षण गृह, शेखपुरा को किशोर न्याय अधिनियम- 2015 की धारा 49 के अंतर्गत सुरक्षा के स्थान के रूप में संचालित किया जा रहा है. जहां18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या विधि विरोधी बालक, जो 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में है. जघन्य अपराध करने का अभियुक्त या उसके लिए सिद्ध दोष हैं,
को रखे जाने का प्रावधान है. जिलाधिकारी ने पत्र में कहा है कि पर्यवेक्षण गृह,आरा में कई 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं. वैसे किशोर जो 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं तथा जघन्य अपराध करने का अभियुक्त या उसके लिए सिद्ध दोष हैं .वे अन्य किशोरों के साथ मारपीट करने तथा अन्य अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं. इस श्रेणी के व्यक्तियों ,किशोरों को शेखपुरा या अन्य मंडल कारागार में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पर्यवेक्षण गृह में प्रत्येक दिन दो बार कड़ाई से फ्रिशकिंग करने का निर्देश दिया है.साथ ही बंदियों के वार्ड स्थानांतरण करने को भी कहा गया है.जिलाधिकारी ने अधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह तथा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को प्रभावी मॉनीटरिंग करने तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश दिया है.
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