दहेज प्रताड़ना के मामले में ससुर, भैंसुर व गोतनी को कारावास की सजा

Published at :10 May 2018 4:50 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना के मामले में ससुर, भैंसुर व गोतनी को कारावास की सजा

आरा : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने आरोपित पीड़िता के भैंसुर व गोतनी को दो- दो वर्षों के कारावास एवं ससुर को एक वर्ष का कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी. बता दें कि उदवंतनगर थाना अंतर्गत खरौनी गांव निवासी रामेश्वर सिंह ने अपनी […]

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आरा : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने आरोपित पीड़िता के भैंसुर व गोतनी को दो- दो वर्षों के कारावास एवं ससुर को एक वर्ष का कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी. बता दें कि उदवंतनगर थाना अंतर्गत खरौनी गांव निवासी रामेश्वर सिंह ने अपनी पुत्री इंदु की शादी मुफस्सिल थाना अंतर्गत गंगहर गांव निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह के साथ की थी. दहेज प्रताड़ना को लेकर इंदु देवी ने 20 मार्च, 2007 को कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था,

जिसमें कहा गया था कि दहेज में कलर टीवी, मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपया की मांग पति, सास, ससुर, गोतनी व भैंसुर करते थे. इसके लिए वे लोग उसे प्रताड़ित करते थे. 25 दिसंबर, 2006 को उक्त अभियुक्तों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और सारा गहना रख लिया गया. जांचोपरांत कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद मुकदमा का विचरण शुरू किया. विचरण के दौरान अभियुक्त पति नरेंद्र सिंह व सास की मृत्यु हो गयी थी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपित सत्येंद्र सिंह व विद्यावती देवी को दो- दो वर्षों के कारावास व पांच- पांच हजार रुपया अर्थदंड, 323 के तहत छह- छह माह के कारावास तथा उम्र को देखते हुए आरोपित राजेंद्र सिंह को एक वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपया अर्थ दंड व 323 के तहत पांच सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी.

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