हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा

Published at :07 Apr 2018 5:16 AM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने आरोपित पर लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरा : 10 वर्षीय लड़के की हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने शुक्रवार को आरोपित रामजी राय को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विद्यावती कुमारी ने बहस की […]

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कोर्ट ने आरोपित पर लगाया 25 हजार रुपये का अर्थदंड

आरा : 10 वर्षीय लड़के की हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने शुक्रवार को आरोपित रामजी राय को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विद्यावती कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर, 2001 को शाहपुर थाना अंतर्गत बहोरनपुर गांव निवासी आनंद राय के घर में उसी गांव के कुछ लोग घुसकर मारपीट करने के बाद बाहर निकलने लगे.
उसी दौरान सूचक का 10 वर्षीय भतीजा अभिमन्यु राय बाहर से खेलकर अपने घर के दरवाजा पर जैसे ही आया तो रामजी राय ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी. सूचक ने घटना को लेकर रामजी राय समेत अन्य लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण पूर्व दुश्मनी बताया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित रामजी राय को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
28 लाख लूट के मामले में पेच में फंसी पुलिस
बड़ी रकम अकेले लेकर आ रहा था एजेंट
अनुसंधान में जुटी पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही कि इतना बड़ा राशि लेकर अकेले एजेंट मुख्य मार्ग को छोड़कर शॉर्ट कॉट रास्ते से क्यों आ रहा था. साथ ही अपराधियों ने उसका पीछा कहां से शुरू किया था. इसका भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस राशि देनेवाले लोगों से भी पूछताछ कर क्लू लेने के प्रयास में जुटी हुई है.
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