पति, सास व ससुर को दस-दस वर्षों की सजा

Published at :16 Mar 2018 4:44 AM (IST)
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पति, सास व ससुर को दस-दस वर्षों की सजा

विवाहिता के साथ छह माह की बच्ची को भी उतार दिया गया था मौत के घाट 19 मार्च, 2016 को बिहियां थाना अंतर्गत कटैया गांव में हुई थी घटना आरा : दहेज के लिए विवाहिता के साथ छह माह की बच्ची को जलाकर हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

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विवाहिता के साथ छह माह की बच्ची को भी उतार दिया गया था मौत के घाट

19 मार्च, 2016 को बिहियां थाना अंतर्गत कटैया गांव में हुई थी घटना
आरा : दहेज के लिए विवाहिता के साथ छह माह की बच्ची को जलाकर हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को मृतका के पति, सास व ससुर को सश्रम दस वर्षों की कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी. बिहियां थाना अंतर्गत कटैया गांव निवासी बैजनाथ शर्मा ने अपनी पुत्री मानती कुमारी की शादी 18 मई 2014 को अगिआंव बाजार थानांतर्गत खैरी तिवारीडीह गांव के कामता शर्मा के पुत्र मुकेश शर्मा के साथ की थी.
मृतका के पिता बैजनाथ शर्मा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि दहेज में सोने की सिकड़ी व रुपये के लिए उसके पति मुकेश शर्मा, सास कमला देवी व ससुर कामता शर्मा ने मिलकर 19 मार्च 2016 को मानती देवी व उसकी छह माह की बच्ची बुची की जलाकर हत्या कर दी थी. अपर लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी थी. कोर्ट ने 28 फरवरी 2018 को फैसला सुनाते हुए उक्त तीनों को दोषी करार दिया था. गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने भादवि की धारा 304 बी तथा 498 ए के तहत आरोपित मुकेश शर्मा, कामता शर्मा व कमला देवी को दस-दस वर्षों की सश्रम कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा एक-एक वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी.
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