दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्षों की सजा

Published at :16 Mar 2018 4:44 AM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्षों की सजा

आरा : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को मृतका के पति भीम सिंह को दस वर्षों की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा […]

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आरा : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को मृतका के पति भीम सिंह को दस वर्षों की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि उदवंतनगर थानांतर्गत घोर पोखर के चंदेश्वरी देवी ने अपनी पुत्री सरिता की शादी सहार थाना अंतर्गत एकवारी गांव निवासी भीम सिंह के साथ सन 2010 में की थी. शादी के कुछ माह के बाद से ही दहेज में 80 हजार रुपये के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे.

23 अगस्त 2016 को सरिता देवी को उसके पति समेत अन्य ससुराल वाले ने उसे गले में फांसी लगाकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतका की मां ने भीम सिंह समेत अन्य के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपर लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि सीजेएम ने भीम सिंह के खिलाफ 20 जनवरी 2017 को संज्ञान लिया था.

दौरा सुपुर्दगी के बाद षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 26 अप्रैल 2017 को भादवि की धारा 304 बी के तहत भीम सिंह के खिलाफ आरोप का गठन किया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही के करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाते हुए आरोपित भीम सिंह को उक्त सजा सुनायी.

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