चर्च जमीन विवाद में सीआईडी की रिपोर्ट आयी, तत्कालीन डीएम दोषी

Published at :15 Dec 2017 5:51 AM (IST)
विज्ञापन
चर्च जमीन विवाद में सीआईडी की रिपोर्ट आयी, तत्कालीन डीएम दोषी

सीआईडी ने इस मामले से संबंधित अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी पांच अधिकारी पाये गये दोषी पटना/आरा : आरा के रमना इलाके में इस वर्ष मई-जून महीने में बहुचर्चित चर्च की जमीन को बेचने से संबंधित विवाद हुआ था. इसमें तीन लोगों की हत्या तक हुई थी. प्रभात खबर ने 17 जुलाई, 17 […]

विज्ञापन

सीआईडी ने इस मामले से संबंधित अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी

पांच अधिकारी पाये गये दोषी
पटना/आरा : आरा के रमना इलाके में इस वर्ष मई-जून महीने में बहुचर्चित चर्च की जमीन को बेचने से संबंधित विवाद हुआ था. इसमें तीन लोगों की हत्या तक हुई थी. प्रभात खबर ने 17 जुलाई, 17 को इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इस मामले में काफी बड़ा हंगामा होने के बाद इसकी जांच सीआइडी को सौंपी गयी थी. सीआइडी ने इस मामले की जांच पूरी कर ली और संबंधित रिपोर्ट को गृह विभाग को सौंप दी है. गृह विभाग इस रिपोर्ट की गहन समीक्षा करने के बाद इससे संबंधित उचित कार्रवाई करेगा.
प्राप्त सूचना के अनुसार, इस रिपोर्ट में आरा के तत्कालीन डीएम को दोषी पाया गया है. इनके अलावा उस समय जिला में पदस्थापित तत्कालीन पांच पदाधिकारियों को भी दोषी पाया गया है, जिसमें डीसीएलआर, सीओ, सीआई (सर्किल इंस्पेक्टर) और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं. इस मामले में सभी संबंधित अधिकारी को कई तरह से दोषी पाया गया है. डीएम समेत सब पर आरोप है कि उन्हें इस पूरी जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर इनकी दाखिल-खारिज तक की जानकारी थी. फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
आरा के रमना मोहल्ला में चर्च की काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी है. इसमें दो एकड़ जमीन को गलत तरीके से बेच दिया गया था. इसमें बड़े स्तर पर धांधली की गयी थी. मामले बिगड़ने के बाद सीआईडी ने इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन