ePaper

bhagalpur news. सुमृत मंडल कॉम्प्लेक्स का गोदाम अवैध कब्जे से मुक्त

Updated at : 01 Jun 2025 1:14 AM (IST)
विज्ञापन
bhagalpur news. सुमृत मंडल कॉम्प्लेक्स का गोदाम अवैध कब्जे से मुक्त

तिलकामांझी स्थित सुमृत मंडल कॉम्प्लेक्स में वर्षों से चल रहे विवाद में कोर्ट के आदेश पर शनिवार को प्रशासन ने गोदाम को अवैध कब्जे से मुक्त कराया.

विज्ञापन

भागलपुर तिलकामांझी स्थित सुमृत मंडल कॉम्प्लेक्स में वर्षों से चल रहे विवाद में कोर्ट के आदेश पर शनिवार को प्रशासन ने गोदाम को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. गोदाम नीरज कुमार झा के कब्जे में था. कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट, न्यायालयकर्मी और पुलिस बल मौजूद रहे. कॉम्प्लेक्स के मालिक विमल कुमार मंडल (निवासी- जवारिपुर, जेल रोड) ने नीरज झा को एक अप्रैल 2013 से 28 फरवरी 2014 तक 11 महीने के लिए गोदाम किराए पर दिया था. तय अवधि के बाद किरायेदार ने न तो एग्रीमेंट बढ़ाया और न ही किराया चुकाया. जबरन कब्जा बनाए रखा. इस पर मकान मालिक ने वाद संख्या 23/2015 के तहत बेदखली का केस किया, जो उनके पक्ष में गया. कोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया, जिससे मजबूर होकर निष्पादन वाद संख्या 01/2024 दायर किया गया. उसी के तहत 31 मई को गोदाम खाली कराया गया. विमल ने बताया कि अभी अन्य दो दुकानों पर भी अवैध कब्जा है. जिन पर बेदखली का वाद संख्या 22/2015 लंबित था. मामले में भी फैसला उनके पक्ष में आया, पर दुकानों से कब्जा नहीं छोड़ा गया. अब निष्पादन वाद संख्या 04/2025 कोर्ट में लंबित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ATUL KUMAR

लेखक के बारे में

By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन