डकैती के दो व धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत याचिका खारिज

Published at :28 Jun 2024 11:41 PM (IST)
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डकैती के दो व धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत याचिका खारिज

डकैती के दो व धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत याचिका खारिज

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पीरपैंती थाना में 2021 में और शिवनारायणपुर थाना में जनवरी 2024 में दर्ज डकैती के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. पीरपैंती थाना मामले के अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ टाइगर राय व शिवनारायणपुर मामले के अभियुक्त देवा सिंह उर्फ अर्जुन सिंह की विगत दिनों गिरफ्तारी हुई है. जिसके बाद दोनों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी.वहीं जगदीशपुर थाना में एक साल पूर्व दर्ज धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त शिव कुमार की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया. घोघा थाना में दर्ज दुष्कर्म के अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल घोघा थाना में दिसंबर 2023 में दर्ज दुष्कर्म कांड के प्राथमिक नामजद अभियुक्त रूदल मंडल के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया है. उक्त मामले में एक अप्रैल 2024 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद मामले में कांड की अनुसंधानकर्ता एसआइ पूजा शर्मा की ओर से शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया. मामले में वरीय अधिकारियों के स्तर पर हुई जांच में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाया गया. साथ ही कांड की पीड़िता ने भी 161 और 164 के बयान में आरोपित के विरुद्ध अपना बयान दर्ज कराया है. गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे आइओ को आर्थिक दंड, डीआइजी को पत्र बरारी थाना में दर्ज एक मामले में एडीजे 16 में चल रही सुनवाई के दौरान कई बार निर्देश के बावजूद कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ फुदेनी पासवान गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे. इसको लेकर कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाते हुए कोर्ट की अवहेलना करने को लेकर डीआइजी को पत्र लिखा है. जिसमें अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को कहा है. औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अनुसंधानकर्ता की हुई गवाही औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना की पुलिस ने विगत 2 दिसंबर 2021 को भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था. उक्त मामले में एडीजे 16 में चल रही सुनवाई के दौरान कांड के अनुसंधानकर्ता को जब्त प्रदर्शों के साथ कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था. जिस पर शुक्रवार को कांड के अनुसंधानकर्ता जब्त गांजा के पैकेटों के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए. जहां उनकी गवाही शुरू की गयी. पर पूरी नहीं की जा सकी. मामले में सुनवाई की अगली तिथि में पुन: आइओ को कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

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