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Bhagalpur News. महाकाल ढ़ाबा डबल मर्डर केस में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा.

बायपास रोड पर महाकाल लाइन होटल पर दो भाइयों की गोली मार कर की गयी थी हत्या

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बाइपास के किनारे स्थित महाकाल ढ़ाबा पर हुए दो भाइयों की हत्या मामले के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वालों में मधुसूदनपुर दिग्धी गांव निवासी विक्रम यादव और जीतेंद्र यादव उर्फ जितिन यादव हैं. दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. धारा 147 में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. सभी सजा साथ – साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित करने का भी निर्देश दिया गया है.

ताबड़तोड़ गोली चला कर दोनों भाइयों की कर दी गयी थी हत्या

घटना 14 जुलाई 2021 की है. जानकारी मिली है कि गोविंद कुमार और राज कुमार दोनों भाई अपने गांव के ही विक्रम यादव, जितिन यादव उर्फ जीतेंद्र यादव और सिंटू यादव के साथ मिल कर बायपास के किनारे स्थित महाकाल ढ़ाबा का संचालन साझेदारी में करते थे. गोविंद और राज कुमार की बहन की शादी होनी थी, इसलिए दोनों ने ढ़ाबा पर काम छोड़ दिया था. घटना के दिन एक स्थानीय नेता मख्खी यादव के घर पर पंचायती हुई थी. पंचायती में आरोपित विक्रम यादव ने कहा कि होटल को स्थापित करने में उसका 90 हजार रुपया खर्च हुआ है, यदि गोविंद और राज रुपया दे देते हैं तो वह होटल छोड़ देगा. उसी दिन एक बजे पंचायती के कहे अनुसार विक्रम यादव व अन्य होटल खाली करने पहुंचे. इस वक्त गोविंद और राज भी होटल पर ही थे. इस दौरान अभियुक्तों ने शराब पी कर गाली गलौज करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस क्रम में गोविंद और राजकुमार को गोली लग गयी और दोनों वहीं पर गिर गये. अस्पताल पहुंचने के साथ ही दोनों की मौत हो गयी थी.

आठ आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी

इस मामले में 18 अक्तूबर को हुई सुनवाई में दो अभियुक्तों विष्णुदेव यादव और विलास यादव को रिहा कर दिया गया था, जबकि विक्रम और जितिन को दोषी करार दिया गया था. मामले में आठ आरोपियों अरविंद यादव, सुमन यादव, विक्की यादव, रितिक कुमार, राजा यादव, बमबम यादव, रूपेश यादव, किशोर यादव के विरुद्ध अनुसंधान जारी है.

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