कोर्ट में कंप्लेन केस दाखिल करने के लिए छह बिंदुओं का रखना होगा ध्यान
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 Apr 2024 10:27 PM
कोर्ट में कंप्लेन केस दाखिल करने के लिए बने नये नियम
जिला व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालताें में कंप्लेन केस दाखिल करने के लिए अब कई शर्ताें का पालन करना होगा. इसकाे लेकर सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पत्र जारी किया. इसमें उन्होंने कंप्लेन केस दर्ज करने में छह बिंदुओं पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही. इनमें वादी (आवेदक) और उनके अधिवक्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख, वादी का तीन पासपोर्ट साइज का फोटो, वादी सहित विपक्षी/विपक्षियों के उम्र की जानकारी, वादी का आधार कार्ड या मान्य पहचान पत्र, कंप्लेन पीटिशन के साथ कोर्ट फी और इनरॉलमेंट नंबर के उल्लेख के साथ एफिडेविट, कंप्लेन पीटिशन पर वादी सहित विपक्षी का पूरा पता का उल्लेख करना अब आवश्यक होगा.
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