भागलपुर
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें और छह अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया.
मामला विधानसभा चुनाव के दौरान इशाकचक थाना क्षेत्र में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा था, जिसमें ईवीएम से कथित छेड़छाड़ और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था. मामले की सुनवाई एडीजे-3 सह विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा. इसके आधार पर सभी आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया गया. विधायक अजीत शर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि निचली अदालत में आरोप तय किए गए थे, लेकिन उच्च अदालत में उस आदेश को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया. फैसले के बाद विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैं न्यायपालिका पर हमेशा विश्वास रखा हूं और अदालत के इस निर्णय से उनका विश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने जनता का भी आभार जताया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है