विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 08 मई को राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं, डीसीएलआर व सीओ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठक की गयी थी. इसमें अभियान बसेरा-2.0 की समीक्षा की गयी. इस क्रम में जगदीशपुर अंचल अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 764 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 689 को अयोग्य घोषित किये जाने के संबंध में जगदीशपुर के राजस्व अधिकारी (आरओ) नागेंद्र कुमार से पूछा गया. श्री कुमार द्वारा बताया गया कि अधिकांशतः अयोग्य घोषित किये गये मामले नगर क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि विभागीय पोर्टल के अनुसार उक्त मामले ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पाये गये हैं. इस मामले में श्री कुमार को विभाग ने निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि का मुख्यालय भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया है. इस संबंध में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने डीएम को पत्र भेजा है. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अभियान बसेरा 2.0 जैसे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण व कल्याणकारी योजना के प्रति उदासीनता, शिथिलता व लापरवाही बरती गयी है. गलत व भ्रामक सूचना से विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है. यह अनुशासनहीनता है. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली के अंतर्गत जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये अलग से निर्देश जारी किया जायेगा.
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