मतगणना केंद्र : विधानसभा क्षेत्रमहिला आइटीआइ : बिहपुर, गोपालपुर व सुलतानगंज विधानसभा.
राजकीय पॉलिटेक्निक : पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर व नाथनगर विधानसभा.बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह 08.00 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक व महिला आइटीआइ में मतगणना शुरू होगी. मतगणना केंद्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी व वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने संयुक्त रूप से मतगणना केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक व महिला आईटीआई स्थित स्ट्रांग रूम का मुआयना किया. वहां उपस्थित अभ्यर्थियों व उनके एजेंट से भी वार्ता की और उनसे फीडबैक लिया. स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया.महिला आईटीआई में प्रेक्षकों व निर्वाची पदाधिकारियों के साथ तैयारी की विधानसभावार समीक्षा की. इस मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे. दोनों मतगणना केंद्रों के चारों ओर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस की व्यवस्था की गयी है.
प्रत्येक टेबल पर रहेंगे तीन मतगणनाकर्मी
इवीएम के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल और पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए पांच टेबल लगाये गये हैं. विधानसभा वार 21 टेबल मतों की गिनती के लिए लगाये गये हैं. इवीएम व पोस्टल बैलेट से मतों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर तीन-तीन मतगणनाकर्मी रहेंगे. एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे.आज किसी भी प्रकार के जुलूस पर रोक, निषेधाज्ञा लागू
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्रवार को विधि व्यवस्था की संभावित समस्या की रोकथाम के साथ-साथ लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत डीएम ने आदेश पारित किया है. सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. किसी प्रकार का जुलूस व विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहन (मतगणना ड्यूटी पर लगे वाहन छोड़ कर) मतगणना केंद्र के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे. प्राधिकृत लोगों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन आदि लेकर मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा. वैध पहचानपत्र के बिना मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकेगा. केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी मतगणना केंद्र के समीप अपने निर्धारित स्थान पर रहेंगे. मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना प्रतिबंधित होगा.
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