bhagalpur news. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 15 साल कारावास, 50 हजार जुर्माना

पाॅक्साे एक्ट के मामले में काेर्ट ने दाेषी पाये गये अभियुक्त डाेमन पासवान काे 15 साल कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनायी है
भागलपुर पाॅक्साे एक्ट के मामले में काेर्ट ने दाेषी पाये गये अभियुक्त डाेमन पासवान काे 15 साल कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनायी है. शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि दोषी पाये गये अभियुक्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनायी है. इसमें अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि को छह माह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि डाेमन पासवान काे काेर्ट ने 6 फरवरी काे दाेषी करार दिया था. मामला पीरपैंती थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था. पीड़िता ने केस किया था कि 13 नवंबर 2022 काे डाेमन पासवान ने मकई राेपने काे कहा था. वह मकई राेपने चली गयी. जब वह इसके लिए टाेपरा बलुआ बहियार गई ताे डाेमन वहां खड़ा था. लेकिन मकई राेपने वाली और काेई लड़की नहीं थी. डाेमन ने उसका हाथ पकड लिया और बगल के बगीचे में जबरन ले जाकर उसके साथ गलत किया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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