भागलपुर : पॉक्सो विशेष अदालत सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को ट्यूशन के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित विकास कुमार साह को पाॅक्सो एक्ट के तहत 12 साल की सजा दी. उसके खिलाफ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगा और नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सजा के बिंदु पर जिरह के दौरान कहा कि आरोपित ने शिक्षा देने के संबंध को तार-तार किया. इस तरह के घृणित काम को लेकर उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में इसका एक अलग संदेश जाये. बचाव पक्ष से मदन मोहन झा ने जिरह किया.
यह है मामला
6 मई, 2017 को नाबालिग अपने घर में टीवी देख रही थी. तभी घर से समीप कार में सवार आरोपित सन्हौला निवासी विकास कुमार साह आया और दोपहर 1.30 बजे उसे फोन करके एडमिट कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र लेकर ट्यूशन के लिये बुलाया. नाबालिग अपने घर से निकली और आरोपित के साथ कार के पीछे बैठ गयी. उसने नाबालिग को एक चॉकलेट खाने के लिये दिया. इस चॉकलेट को खाकर उसे नींद आ गयी. जब उसकी नींद खुली तो वह पटना के एक लॉज में खुद को पायी. इसके बाद वहां पर आरोपित विकास कुमार साह ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में घर आकर पीड़िता ने सारी बातों की जानकारी अपने परिजनों को दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया.