भागलपुर : राज्य प्रदूषण परिषद बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव ने मेडिकल कचरा के सही तरह से निष्पादन और पंजीयन को लेकर एमाल्टा समेत कई संगठनों के साथ शनिवार को बैठक की. अध्यक्ष व सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा हर हाल में पैथोलॉजी, क्लिनिक संचालक को प्रदूषण बोर्ड से प्रमाणपत्र लेना होगा.
जो भी इस का पालन नहीं करेगा उसके प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्देश दिया जायेगा. एमाल्टा के प्रमंडलीय सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने बताया बैठक में विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे. पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाने का भी निर्णय लिया गया.
किसी को भी पंजीयन के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा. यह सुविधा ऑन लाइन भी उपलब्ध होगी. सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रमाणपत्र लेने के बाद सभी को अपने अपने प्रतिष्ठान में इसे सुरक्षित तरीके से लटका कर रखना होगा. लापरवाह संस्थान के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी. कुछ दिन का वक्त दिया गया है.