भागलपुर : नाबालिग वाहन चलाते पकड़ाये, तो मालिक को तीन साल जेल
Updated at : 01 Jan 2019 9:58 AM (IST)
विज्ञापन

भागलपुर : शहर में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए अब भागलपुर पुलिस मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 180 के तहत भी कार्रवाई करेगी. इस बाबत भागलपुर एसएसपी ने जिला के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग के दौरान इस नियम के पालन के भी सख्त निर्देश दिये हैं. जिसमें नाबालिग या […]
विज्ञापन
भागलपुर : शहर में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए अब भागलपुर पुलिस मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 180 के तहत भी कार्रवाई करेगी. इस बाबत भागलपुर एसएसपी ने जिला के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग के दौरान इस नियम के पालन के भी सख्त निर्देश दिये हैं. जिसमें नाबालिग या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.
एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले व्यक्ति या नाबालिग बच्चे चला रहे हैं. जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं. उन्होंने बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों, पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को इस बाबत निर्देश दिया गया है कि इस नियम का उल्लंघन किया जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें.
क्या है एमवी एक्ट, 1988 की धारा 180
वाहनों को चलाने के लिये अनाधिकृत व्यक्ति जोकि नाबालिग हैं, या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उन्हें दे देते हैं. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने वाले व्यक्ति/नाबालिग के साथ वाहन के मालिक के विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. जिसके तहत वाहन मालिक को तीन साल जेल की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. यह सजा उनके लिये भी लागू होती है, जोकि ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित विशेष प्रकार के वाहन को चलाने के लिये मिली स्वीकृति के बजाय दूसरे वाहन काे चलाते पकड़े जाते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




