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पिता की हत्या मामले में बेटी गवाही से मुकरी, तीन रिहा
भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को सुलतानगंज के नवादा में पिता नागेश्वर यादव की हत्या की घटना में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली बेटी आशा कुमारी गवाही में मुकर गयी. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित सुबोध यादव, कपिल यादव और हीरालाल यादव को रिहा कर दिया. इस मामले […]
भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को सुलतानगंज के नवादा में पिता नागेश्वर यादव की हत्या की घटना में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली बेटी आशा कुमारी गवाही में मुकर गयी. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित सुबोध यादव, कपिल यादव और हीरालाल यादव को रिहा कर दिया. इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई थी. रास्ता विवाद को लेकर आपसी झगड़े के दौरान आरोपित ने नागेश्वर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
यह था मामला. सुलतानगंज के नवादा में आठ दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे हीरालाल यादव की पत्नी बाबा स्थान के पीछे वाले रास्ते पर गोबर रख दिया था. इस तरह आने-जाने का रास्ता बंद हो गया. मौके पर चचेरे सौतेले भाई हीरालाल यादव, सुबोध यादव व कपिल यादव खड़े थे. बंद रास्ते को लेकर नागेश्वर यादव वहां गये और बोला कि, रास्ता क्यों बंद कर दिया.
इसपर आरोपितों ने कहा कि यह रास्ता दे देंगे, अगर 70 हजार रुपये दोगे. नागेश्वर यादव ने विरोध किया और आखिरी में कहा कि रास्ता रहने दो, इस बारे में प्रशासन समझेगा. इसके बाद नागेश्वर यादव वहां से जाने लगे, तभी चाची वदिता देवी आ गयी. उसने भी कहा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो. इस बात पर आपस में झगड़ा होने लगा और तभी हीरालाल यादव ने फायर कर दिया.
सभी इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद सुबोध यादव ने भी फायर कर दिया. इस तरह फायरिंग में एक गोली नागेश्वर यादव के सीने में लगी और वे वहीं ढेर हो गये. नागेश्वर यादव की मौत के बाद वे फायरिंग करते हुए वहां से निकल गये. घायल नागेश्वर यादव को सुलतानगंज रेफरल अस्पताल ले गये, जहां उनकी मौत हो गयी. बेटी आशा कुमारी की शिकायत पर हीरालाल यादव, सुबोध यादव व कपिल यादव के खिलाफ प्राथमिकी हो गयी.
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