मुखिया हत्याकांड में पांच आरोपी दोषी करार

भागलपुर : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने शनिवार को शाहकुंड थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव, दासपुर पंचायत के मुखिया कपिलदेव ठाकुर हत्याकांड में बैद्यनाथपुर गांव के ही पांच आरोपितों को धारा 302/3 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सात जून को सुनवाई होगी. इस मामले में सरकार […]
भागलपुर : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने शनिवार को शाहकुंड थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव, दासपुर पंचायत के मुखिया कपिलदेव ठाकुर हत्याकांड में बैद्यनाथपुर गांव के ही पांच आरोपितों को धारा 302/3 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सात जून को सुनवाई होगी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मुक्ति प्रसाद सिंह है. अदालत ने आरोपित अरुण मंडल, वरुण मंडल,भेपाली मंडल, रामप्रवेश मंडल व राकेश सिंह को दोषी करार दिया है. राकेश सिंह वर्तमान में दासपुर पंचायत के उपमुखिया है.
राकेश सिंह को छोड़ कर अन्य चार आरोपियों पर मृतक मुखिया कपिलदेव ठाकुर के मुखिया पिता हरिवंश ठाकुर की भी हत्या का आरोप है. अपने पिता के गवाह के रूप में आरोपियों के खिलाफ मुखिया कपिलदेव ठाकुर ने गवाही दी थी, जिससे आरोपियों को सजा हुई थी. इसी कारण मुखिया कपिल देव ठाकुर की भी हत्या की गयी. इस मामले में सूचक मृतक की पत्नी रंजीता देवी है. यह घटना 28 जुलाई 2009 की है. मुखिया कपिलदेव ठाकुर व उपमुखिया राकेश सिंह एक मोटरसाइकिल से शाहकुंड ब्लॉक से घर वापस लौट रहे थे. शाम पांच बजे डोभी मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि पहले से घात लगा कर बैठे चारों आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी. उन्हें इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




