भागलपुर : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आयकरदाता बिना विलंब शुल्क के इस तिथि के अंदर इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं. वरिष्ठ सीए प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि 31 जुलाई के बाद जमा करने पर आयकर की धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क पांच हजार देना होगा, जबकि पांच लाख से नीचे की आय तो 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. साथ ही बताया कि यदि 30 सितंबर के बाद आयकर विवरणी दाखिल की जाती है
तो पांच लाख से अधिक के आय वाले को 10 हजार रुपये देना होगा.