31 तक ही जमा कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के इनकम टैक्स

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jul 2018 4:22 AM

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भागलपुर : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आयकरदाता बिना विलंब शुल्क के इस तिथि के अंदर इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं. वरिष्ठ सीए प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि 31 जुलाई के बाद जमा करने पर आयकर की धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क […]

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भागलपुर : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आयकरदाता बिना विलंब शुल्क के इस तिथि के अंदर इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं. वरिष्ठ सीए प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि 31 जुलाई के बाद जमा करने पर आयकर की धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क पांच हजार देना होगा, जबकि पांच लाख से नीचे की आय तो 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. साथ ही बताया कि यदि 30 सितंबर के बाद आयकर विवरणी दाखिल की जाती है

तो पांच लाख से अधिक के आय वाले को 10 हजार रुपये देना होगा.

इन्हें लगेगा इनकम टैक्स: नौकरी-पेशा लोग व ऐसे व्यापारी जिनका टर्न ओवर एक करोड़ रुपये से कम है एवं जिनका अंकेक्षण आयकर की धारा 44ए बी के तहत नहीं होता है. ऐसे सभी लोगों के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. साथ ही आयकर की धारा 234 ए बी सी के तहत उनको ब्याज एवं जुर्माना भी देना पड़ेगा.
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