भागलपुर विशेष अदालत ने एसएसपी व एसडीपीओ को किया समन, जानें पूरा मामला क्या है

Updated at : 03 May 2023 2:22 AM (IST)
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भागलपुर विशेष अदालत ने एसएसपी व एसडीपीओ को किया समन, जानें पूरा मामला क्या  है

सन्हौला थाना में विगत वर्ष 2020 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में भागलपुर कोर्ट के पॉक्सो की विशेष अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती (वर्तमान गया एसएसपी) और तत्कालीन कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्णा को समन किया है.

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भागलपुर. सन्हौला थाना में विगत वर्ष 2020 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में भागलपुर कोर्ट के पॉक्सो की विशेष अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती (वर्तमान गया एसएसपी) और तत्कालीन कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्णा को समन किया है. सन्हौला थाना में दर्ज कांड को लेकर चल रही बहस के दौरान कोर्ट ने कांड के अनुसंधानकर्ता (आइओ) एसआइ लक्ष्मण प्रसाद साह को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. जहां आइओ से जल्दबाजी में कोर्ट में जमा किये गये फाइनल फॉर्म के बारे में दलील पेश करने को कहा.

एसएसपी और एसडीपीओ के निर्देश पर सब्मिट किया फार्म

अनुसंधानकर्ता एसआइ लक्ष्मण प्रसाद साह ने बताया कि तत्कालीन भागलपुर एसएसपी और कहलगांव एसडीपीओ के निर्देश पर ही उन्होंने कांड का फाइनल फॉर्म सब्मिट किया था. इसी बात को लेकर कोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को आगामी 17 मई 2023 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया. साथ ही संपूर्ण अंतिम प्रपत्र (फाइनल फॉर्म) किन परिस्थितियों में जल्दबाजी में जमा की गयी कारण बताने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

थाना में केस लेने किया था टाल मटोल

बता दे कि सन्हौला थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग का पहले 5 फरवरी 2020 को अभियुक्तों द्वारा नशीला मादक पदार्थ खिला कर अपहरण किया गया. नाबालिग को भागलपुर के रास्ते कटिहार ले जाया गया. कटिहार में एक कमरे में रातभर रख कर उसके साथ नाजायज शारिरिक संबंध बनाया था. कुछ दिन बाद उसे ट्रेन से लेकर भाग रहे थे. इस बात की जानकारी पीड़िता के पिता को हुई, इसके बाद यूपी में रेल पुलिस की मदद से देवरिया में पीड़िता को बरामद करा लिया गया. वहीं अभियुक्त फरार हो गये थे. बेटी की बरामदगी के बाद उसे भागलपुर के सन्हौला स्थित घर लाया गया. पीड़िता ने उसके साथ हुई पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी. अगले ही दिन वे लोग मामले में केस दर्ज कराने को लेकर थाना गये. पर सन्हौला पुलिस ने मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और न ही केस दर्ज किया.

मोटी रकम लेकर केस को टाला गया

कोर्ट में किये गये नालिसीवाद में पीड़िता द्वारा सन्हौला पुलिस पर अभियुक्त पक्ष से मोटी रकम लेकर केस दर्ज करने से टाल-मटोल करने का भी आरोप लगाया था. मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए भागलपुर पुलिस को मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर कांड का अनुसंधान और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी.

कांड के दो अभियुक्त है काराधीन

बता दें कि उक्त मामले में कांड के दो अभियुक्त मो मंजूर और मो शाहिद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 12 अप्रैल 2023 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कांड के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया था. 18 अप्रैल 2023 को कांड के अभियुक्त काराधीन मो मंजूर और मो शाहिद को कारा से भागलपुर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कांड की अगली सुनवाई 1 मई 2023 को हुई. इसमें कांड के दोनों काराधीन अभियुक्त सहित कांड के अनुसंधानकर्ता कोर्ट में उपस्थित हुए. उनका परीक्षण किया गया. कोर्ट ने केस में सुनवाई की तिथि 17 मई 2023 निर्धारित करते हुए तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती और कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्णा को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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