नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की सजा

Published by : SATISH KUMAR Updated At : 04 Jun 2025 6:39 PM

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नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने अभियुक्त सूरज कुमार को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने अभियुक्त सूरज कुमार को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. वही न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पचास हजार रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. सजायाफ्ता सूरज कुमार इनरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 13 नवंबर वर्ष 2023 की है. एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी. इसी क्रम में अभियुक्त सूरज कुमार ने उसको पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी की. इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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