चरस तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

Published by : SATISH KUMAR Updated At : 13 Oct 2025 8:48 PM

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चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर दो लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता लड्डू कुमार बलथर थाने के भंवरा गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 5 अप्रैल वर्ष 2024 की है. 12 बजे दिन में मुफ्फसिल थाना बेतिया की पुलिस हर वाटिका चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी. पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा. शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति के पिट्ठू बैग से दस पैकेट में रखा लगभग पांच किलो 12 ग्राम चरस बरामद किया गया. इस संबंध में बेतिया मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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