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हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

Updated at : 27 Sep 2025 6:26 PM (IST)
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हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. पूर्व दुश्मनी को लेकर दो वर्ष पूर्व एक विकलांग की ट्राई साइकिल से खींचकर उसकी हत्या करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसके ऊपर बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता अवध किशोर महतो उर्फ मंजय चनपटिया थाना क्षेत्र के गिद्दा गांव का रहने वाला है ।अपार लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 19 अगस्त वर्ष 2023 की है. घटना की तिथि को शाम में पैर से विकलांग नगीना महतो अपने ट्राई साइकिल से गांव में घूमने निकला था, जो रात तक घर वापस नहीं आया. घर वाले उसकी काफी खोजबीन करने लगे. खोजबीन के क्रम में पता चला कि ग्रामीण अवध किशोर महतो उसे अपने बाइक पर बैठा कर लेते गया है. दूसरे दिन सुबह में गांव के सैफुद्दीन मियां के घर पर उसका ट्राई साइकिल देखा गया. खोजबीन के क्रम में एक धान के खेत से नगीना महतो का शव बरामद किया गया. जिसका एक आंख फोड़ दिया गया था तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर धान के खेत में रख दिया गया था. इस मामलों को लेकर मृतक की पत्नी फूल कुंवर देवी ने अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दुश्मनी को लेकर पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए अवध किशोर महतो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अवध किशोर महतो को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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