नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 65 हजार रुपये जुर्माना
Published by : SATISH KUMAR Updated At : 02 Dec 2025 6:34 PM
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त नूरुल शेख को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उसके ऊपर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
बेतिया. नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त नूरुल शेख को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उसके ऊपर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता नूरुल शेख मानपुर थाना के शाहनौला गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 10 जुलाई वर्ष 2022 की है. एक नाबालिग लड़की के माता-पिता खेत में काम करने गए हुए थे. लड़की को घर में अकेला देखकर नूरुल शेख उसके घर में घुस गया और दरवाजा बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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