ePaper

दो महिला चरस तस्करों को दस दस वर्ष की सजा

Updated at : 24 Jul 2025 8:55 PM (IST)
विज्ञापन
दो महिला चरस तस्करों को दस दस वर्ष की सजा

चरस तस्करी के एक एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो महिला चरस तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बेतिया. चरस तस्करी के एक एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो महिला चरस तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों महिला तस्करों को दो-दो लाख रुपए अर्थ दंड भी भुगतान करने का आदेश दिया है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा प्राप्त महिला तस्कर उर्मिला कुमारी पंजाब के जालंधर शहर की रहने वाली है. वहीं दूसरी महिला तस्कर मिंटू देवी वैशाली जिले के लालगंज की रहने वाली है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना सात दिसंबर वर्ष 2023 की है. बेतिया रेल पुलिस प्लेटफार्म संख्या एक पर चेकिंग कर रही थी. इस दौरान तीन महिला पुलिस को देखकर भागने लगी. तीनों महिला को रेल पुलिस के जवानों ने पकड़ा और उसकी तलाशी ली. तलाशी के क्रम में उर्मिला कुमारी के पास से 1.470 ग्राम चरस, मिंटू देवी के पास से डेढ़ किलो चरस और और सपना के पास से 1.370 ग्राम चरस बरामद किया गया. इस संबंध में बेतिया रेल पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दो महिलाओं को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. वहीं एक गिरफ्तार किशोरी सपना कुमारी का वाद किशोर न्यायालय में जारी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SATISH KUMAR

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन