चरस तस्कर को बारह वर्ष व गांजा तस्कर को सात वर्ष की सजा

Published by : SATISH KUMAR Updated At : 26 May 2025 6:51 PM

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दो तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए एक चरस तस्कर को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वही गांजा के साथ पकड़े गए दूसरे तस्कर को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. भारी मात्रा में चरस एवं गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए एक चरस तस्कर को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वही गांजा के साथ पकड़े गए दूसरे तस्कर को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने चरस तस्कर के ऊपर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है तथा गांजा तस्कर के ऊपर सत्तर हज़ार रुपये अर्थदंड लगाया है. सजायाफ्ता तस्कर शमशेर हरियाणा का रहने वाला है. वहीं दूसरा गांजा तस्कर मुस्तफा अंसारी परसा नेपाल का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 5 फरवरी वर्ष 2022 की है. एसएसबी इनरवा कैम्प को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर गांजा एवं चरस का एक बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. गुप्त सूचना पर एसएसबी के जवानों ने भारतीय नेपाल पिलर संख्या 619/20 के पास नाका लगाया. इस दौरान तीन लोग संदिग्ध अवस्था में नेपाल से भारतीय सीमा में आते दिखाई दिए. इनमें से खदेड़ कर दो को पकड़ा गया तथा इस कड़ी में तीसरा साथी भागने में सफल रहा. पकड़े गए एक तस्कर के पास से 11 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, वहीं दूसरे तस्कर के हाथ में लिए झोले से आठ किलो ग्राम चरस बरामद किया गया. इस संबंध में एसएसबी ने इनरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों तस्करों को यह सजा सुनाई है.

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