जिले के आठ केंद्रों पर तीन मई को होगी नीट यूजी-2026 की परीक्षा

Published by :MANISH KUMAR
Published at :29 Apr 2026 8:54 PM (IST)
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जिले के आठ केंद्रों पर तीन मई को होगी नीट यूजी-2026 की परीक्षा

आगामी 03 मई 2026 (रविवार) को जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारगिल भवन में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की गयी.

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बेगूसराय. आगामी 03 मई 2026 (रविवार) को जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारगिल भवन में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की गयी. बैठक में परीक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये. ताकि परीक्षा पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. परीक्षा तीन मई 2026 को एक पाली में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जायेगी. जिले में कुल 08 परीक्षा केंद्र निर्धारित किये गये हैं. अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश का अंतिम समय दोपहर 01:30 बजे निर्धारित किया गया है, जिसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की गयी है. समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन के ऊपरी तल पर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह नियंत्रण कक्ष उप विकास आयुक्त के वरीय प्रभार में कार्य करेगा तथा परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों की सतत निगरानी करेगा. उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु गश्ती दंडाधिकारियों की भी तैनाती सुनिश्चित की गयी है. परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास बीएनएसएस की धारा- 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करना सुनिश्चित करें, साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो कॉपियर दुकानों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ अथवा कदाचार की संभावना को पूर्णतः समाप्त किया जा सके. बैठक में संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे.

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