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दहेज हत्या के आरोपित पति व ससुर दोषी करार, सजा 29 को

Updated at : 25 Nov 2025 9:43 PM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपित पति व ससुर दोषी करार, सजा 29 को

एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने 25 नवंबर 2025 को एसटी नं 587/19 चर्चित संगीता कुमारी दहेज हत्या के मामले में खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल गांव निवासी पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह को दोषी करार दिया.

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मंझौल. एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने 25 नवंबर 2025 को एसटी नं 587/19 चर्चित संगीता कुमारी दहेज हत्या के मामले में खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल गांव निवासी पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह को दोषी करार दिया. ज्ञात हो कि सूचक नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा निवासी मृतिका संगीता कुमारी के पिता बलभद्र सिंह ने खोदाबंदपुर थाना में कांड संख्या 165/19 दर्ज करवा कर अपनी पुत्री संगीता कुमारी के दहेज हत्या के मामले में पति, ससुर, सास, ननद एवं नंदोई समेत कुल पांच लोगों को अभियुक्त बनाया था. एपीपी राकेश कुमार ने बताया कि सूचक बलभद्र सिंह की पुत्री संगीता कुमारी की शादी खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के रामसुखित सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार के साथ वर्ष 2006 में हुई थी. शादी के पश्चात संगीता कुमारी का पति अभिषेक कुमार, ससुर राम सुखित सिंह एवं सास राम कुमारी देवी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया. दिनांक 15-08- 2019 की सुबह 8:00 बजे सूचक बलभद्र सिंह को सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की लाश हनुमानगढ़ी गुप्ता बांध के पास मिली है. शव को सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया है. सूचक अपने अन्य परिजनों के साथ सदर अस्पताल बेगूसराय गया जहां उस लाश देखा जो उसकी पुत्री संगीता कुमारी की थी. संगीता कुमारी के सिर तथा पूरे शरीर पर चोट के निशान पाये गये थे. उपरोक्त परिस्थितियों से साफ जाहिर होता है कि एक साजिश के तहत सूचक के दामाद अभिषेक कुमार, रामसुचित सिंह, राम कुमारी देवी, राजकुमार एवं हेनु कुमारी ने षडयंत्र कर दहेज के लिए सूचक की पुत्री संगीता कुमारी की हत्या कर शव छुपाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ी गुप्ता बांध में फेंक दिया है. अपर लोक अभियोजक मंझोल राकेश कुमार के द्वारा इस मुकदमे में सूचक, डॉक्टर, अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 12 गवाहों की गवाही करायी गयी. जिन्होंने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 302/ 34, 302/ 120बी एवं 201 आईपीसी में दोषी पाया. सजा की बिंदु पर 29 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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