पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति को आठ साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 14 May 2025 9:43 PM (IST)
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पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति को आठ साल सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने नावकोठी थाना कांड संख्या 88/ 2017 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित नावकोठी थाना के पहसारा निवासी पवन झा को पत्नी (प्रीति कुमारी) की हत्या करने में दोषी पाया.

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बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने नावकोठी थाना कांड संख्या 88/ 2017 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित नावकोठी थाना के पहसारा निवासी पवन झा को पत्नी (प्रीति कुमारी) की हत्या करने में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित पवन झा को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी में दोषी पाकर 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल आठ गवाहों की गवाही कराई. सभी गवाहों ने पवन झा को पत्नी की हत्या करने में संलिप्त बताया. प्रीति कुमारी की हत्या को लेकर उसकी मां इंदिरा देवी जो कटिहार जिले के कुरसेला थाना निवासी है ने मृतका प्रीति कुमारी के पति आरोपित पवन झा, सास अनीता देवी,ससुर ओमप्रकाश झा, देवर ललन झा पर दहेज हत्या का मामला नावकोठी थाना मे दर्ज करायी थी. आपको बता दें कि आज इस न्यायालय द्वारा आरोपित पति पवन झा को सजा सुनाई गई जबकि मृतका की सास,ससुर और देवर का मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम के न्यायालय में चल रही है जिस पर फैसला आना अभी बाकी है. आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2012 में प्रीति कुमारी की शादी पवन झा के साथ हुआ था और शादी के बाद से सभी आरोपित दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए प्रीति कुमारी को सभी आरोपित एक राय होकर सुनियोजित तरीके से प्रीति कुमारी की हत्या कर दिया. न्यायालय ने आरोपित को सजा सुनाने के बाद पुनः बेगूसराय जेल भेज दिया.

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