बलिया कोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी

Updated at : 01 Jun 2024 10:16 PM (IST)
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बलिया कोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी

बलिया कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार ने बलिया थाना कांड संख्या 331 /2019 की सुनवाई करते हुए छह पुलिसकर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है

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बेगूसराय. बलिया कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार ने बलिया थाना कांड संख्या 331 /2019 की सुनवाई करते हुए छह पुलिसकर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. आपको बता दें कि जिस पुलिसकर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है वे है तत्कालीन बलिया थाना अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव, बलिया थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह और राम प्रताप पासवान एवं सिपाही दीपक कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार. दरअसल जिस मामला में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. वह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 414, 413, 420 ,467 और 468 से जुड़ी हुई है. दरअसल इस मामले में सभी 6 पुलिसकर्मी गवाह है और इनको न्यायालय के समक्ष आकर गवाही देनी है. न्यायालय ने गवाही के लिए समन निर्गत किया था, परंतु समन के बाद भी ये सभी 6 पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई. तब शनिवार को न्यायालय ने सख्त रूप अपनाते हुए सभी 6 पुलिसकर्मी के विरुद्ध जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि आरोपित के अधिवक्ता ने आज न्यायालय को अभियोजन का साक्ष्य बंद करने का निवेदन किया. परंतु अभियोजन की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रिंस चंद्र पांडेय ने इसका विरोध किया. न्यायालय अभिलेख का अवलोकन करने के बाद आरोप पत्र के सभी 6 पुलिसकर्मी गवाह के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया.

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