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हत्या में दोषी, सजा आठ सितंबर को

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने आज हत्या मामले के दो आरोपितों खोदाबंदपुर थाने के नूरल्लापुर निवासी मो वसीम एवं नूरजहां को अंतर्गत धारा 302 /34 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख मुकर्रर की है . अभियोजन की ओर से अपर […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने आज हत्या मामले के दो आरोपितों खोदाबंदपुर थाने के नूरल्लापुर निवासी मो वसीम एवं नूरजहां को अंतर्गत धारा 302 /34 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख मुकर्रर की है .

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिराज अख्तर हासमी ने पांच गवाहों की गवाही करायी. दोनों आरोपियों पर आरोप है कि 25 मार्च 2011 को 5:00 बजे सुबह में नरूलापुर में अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर ग्रामीण सूचक मोहम्मद सलीम की पत्नी अजरुल खातून को छुरा मारकर हत्या कर दी. इस हत्या को करने के लिए आरोपित नूरजहां ने उसकाया था घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 45 /2011 के तहत दर्ज करायी है .इस मामले में आरोपित को सजा आठ सितंबर 2016 को सुनाई जायेगी.

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